शुक्रवार, 26 अक्तूबर 2012

दवा दुकानदारों से सरकारी रेट लिस्ट मांगे

                                                 आम जनता से अपील


सरकारी नियम यह कहता हैं कि प्रत्येक दवा विक्रेता के पास सरकार द्वारा दी गयी सरकारी रेट लिस्ट होता है और उपभोक्ता दवा खरीदते समय उस रेट लिस्ट को केमिस्ट से मांग सकता है ताकि उसे मालूम चले की उसे जो दवाइयां दी गयी हैं उसका वास्तविक मूल्य क्या है? तो क्या आपने कभी सरकारी रेट लिस्ट दवा दुकानदार से मांगा है...अगर नहीं तो आज से ही मांगना शुरू कीजिए...अगर दुकानदार यह लिस्ट नहीं देता 

हैं तो इसके लिए आप नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग ऑथोरिटी में शिकायत कर सकते हैं। अथवा आप अपने जीला के ड्रग इस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर से भी शिकायत कर सकते हैं। 1800111255 एन.पी.पी.ए का हेल्पलाइन नम्बर है जिसपर आप कॉल कर के इसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। ध्यान रहे कि सरकार ने 74 जरूरी दवाइयों की सेलिंग प्राइस तय कर रखी है। इस मूल्य से ज्यादा पर कोई भी दवा कंपनी अपनी दवा नहीं बेच सकती है। अगर कोई कंपनी इस नियम का उलंघन करती हैं तो उसके खिलाफ डीपीसिओ-1995 के में असेंशियल कोमोडिटिज एक्ट,1955 के सेक्सन सात के तहत डीपीसीओ के नियमों को तोड़ने हेतु कम से कम तीन महीने की सजा जो बढ़कर सात साल तक की हो सकती है और इतना ही नहीं इसका उलंघन करने वाले पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


                                                                                                                 आशुतोष कुमार सिंह
                                                                                       नेशनल को-आर्डिनेटर, प्रतिभा जननी सेवा संस्थान, मुम्बई
                                                                                                        ईमेल-pratibhajanani@gmail.com

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